क्या है पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2020
ट्रैक्टर योजना 2020 हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के किसानों को लाभान्वित करने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत, देश के किसानों को उनकी श्रेणी के अनुसार नए ट्रैक्टर खरीदने पर 20 से 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगर देश के किसान खेती करने के लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, तो वे इस योजना के तहत 20 से 50 प्रतिशत की सब्सिडी पर एक नया ट्रैक्टर प्राप्त कर सकते हैं और अपने खेतों में खेती कर सकते हैं। आइए, हम आपको यह लेख दिखाते हैं|
किसको मिलेगा इस योजना का लाभ
इस योजना का लाभ देश के सभी वर्गों के किसानों को प्रदान किया जाएगा। देश के इच्छुक लाभार्थी, जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, को इस प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना 2020 के तहत आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत, किसानों को नए ट्रैक्टर पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। किसानों, इसलिए आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
इस योजना के तहत, परिवार के केवल एक किसान प्रधान मंत्री ट्रैक्टर योजना 2020 में आवेदन कर सकते हैं। यह योजना देश के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी और किसान अपने खेतों में भी खेती कर सकेंगे।
योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | केंद्र सरकार के द्वारा |
योजना का उद्देश्य | किसान भाइयों को सब्सिडी प्रदान करना कृषि यंत्रों के लिए |
लाभार्थी | देश के किसान भाई |
योजना का उद्देश्य
जैसा कि आप जानते हैं कि देश में ऐसे कई किसान हैं जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, अपने खेतों में कृषि करने के लिए कृषि उपकरण खरीदने में असमर्थ हैं और किसान को खेती में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर की जरूरत होती है। जिसके कारण उन्हें खेती की कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन सभी समस्याओं को देखते हुए, प्रधान मंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार नए ट्रैक्टर खरीदने के लिए देश के किसानों को 20 से 50% अनुदान प्रदान करती है।
यदि किसान के पास कृषि के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, तो यह न केवल कृषि विकास दर को गति देगा, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार करेगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी।
देश के किसानों को इस योजना के तहत नए ट्रैक्टर खरीदने पर 20 से 50% अनुदान दिया जाएगा। जिससे उन्हें काफी फायदा होगा। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2020 के तहत, किसान को सीधे उसके बैंक खाते में लाभ मिलेगा। इसलिए, आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए। इसके अलावा, किसान आवेदन स्वीकार करने के तुरंत बाद एक नया ट्रैक्टर खरीद सकता है। इस योजना से जुड़ने वाले किसानों को किसी अन्य कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में शामिल नहीं होना चाहिए।
केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2020 के तहत देश की महिला किसानों को अधिक लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए, आवेदक किसान के पास अपने नाम पर खेती योग्य भूमि होनी चाहिए। इस योजना के तहत, किसानों को नए ट्रैक्टरों के लिए ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी।
इस योजना का लाभ केवल देश के किसान भाइयों को प्रदान किया जाएगा। किसान भाई के नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। आवेदन की तारीख से 7 साल पहले तक आवेदक ऐसी किसी भी योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
योजना के लाभ के लिए आवश्यक दस्तावेज
- लबार्थी किसान का आधार कार्ड
- ग्राउंड पेपर पहचान प्रमाण - मतदाता पहचान पत्र / पैन कार्ड / पासपोर्ट / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक खाता
- पासबुक
- मोबाइल नंबर पा
- साइज फोटो
आवेदन कैसे करें
देश के इच्छुक लाभार्थी जो इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा नए ट्रैक्टर खरीदने पर 20 से 50% अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो यदि वे इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें कृषि विभाग या निकटतम जन के पास जाना होगा सेवा केंद्र। जन सेवा केंद्र पर जाने के बाद, आपको आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद, आपको इसमें पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता आदि भरना होगा और फिर अपने सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा और इसे स्वयं जन सेवा केंद्र में जमा करना होगा
विभिन्न राज्यों में आवेदन के माध्यम
राज्यों के नाम | आवेदन करने की Link (Online Portal) |
अंडमान – निकोबार | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
आंध्र प्रदेश | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
अरुणाचल प्रदेश | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
असम | Offline आवेदन – Form के लिए Link |
बिहार | ऑनलाइन आवेदन लिंक |
चंडीगड़ | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
छत्तीसगढ़ | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
दादरा – नगर हवेली | offline आवेदन |
दमन – दीउ | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
दिल्ली | offline आवेदन |
गोवा | ऑनलाइन आवेदन लिंक |
गुजरात | ऑफलाइन आवेदन |
हरयाणा | ऑनलाइन आवेदन लिंक |
हिमाचल प्रदेश | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
जम्मू & कश्मीर | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
झारखंड | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
कर्नाटक | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
मध्य प्रदेश | ऑनलाइन आवेदन लिंक |
महाराष्ट्र | ऑनलाइन आवेदन लिंक |
केरला | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
मणिपुर | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
मेघालय | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
मिज़ोरम | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
नागालैंड | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
ओडिशा | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
पांडिचेरी | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
पंजाब | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
राजस्थान | E- मित्र से सम्पर्क करें |
सिक्किम | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
तमिलनाडु | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
तेलंगाना | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
त्रिपुरा | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
उत्तरांचल | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
उत्तर प्रदेश | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
पश्चिम बंगाल | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
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